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बिहार में NCL प्रमाण-पत्र को लेकर बड़ा निर्देश
- बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र जारी करने को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है।
- NCL प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले जाति, आवास और आय प्रमाण-पत्र अलग से बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। सीधे NCL प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
- NCL प्रमाण-पत्र में आवेदक की जाति और आवास का उल्लेख होने के कारण इसे जाति एवं आवास प्रमाण-पत्र के रूप में भी मान्य किया जा सकता है।
- NCL प्रमाण-पत्र के लिए आवेदक के माता-पिता के वेतन और कृषि से होने वाली आय को जोड़कर वार्षिक आय निर्धारित नहीं की जाएगी।
- विभाग ने केंद्र सरकार के संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
OBC NCL (नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट) को लेकर सरकार का निर्देश
काफी बड़ी खुशखबरी
👉OBC NCL बनवाने के लिए बार-बार जाति/आय/निवास बनवाने की जरूरत नहीं
👉पुराना NCL के आधार पर भी नया NCL बनाया जा सकता है l
